Income Tax Rules: दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बैंक से पैसा जमा करने और निकालने का एक आसान तरीका है. यानी सेविंग अकाउंट के जरिए हम अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि अपने सेविंग अकाउंट में कितनी राशी रख सकते हैं? तो चलिए हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि भारतीय आयकर नियमों के हिसाब से आप अपने बैंक खाते में कितनी राशि जमा कर सकते हैं और इसके क्या नियम है.
सेविंग अकाउंट में नकद जमा और निकासी की सीमा
आयकर नियमों के तहत एक साल में आप अपने सेविंग अकाउंट में कुल 10 लाख रुपये से ज्यादा राशि जमा नहीं कर सकते, साथ ही निकाल भी नहीं सकते. अगर आप इस सीमा से ज्यादा रकम जमा या निकालते हैं, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि बैंक में बड़ी नकद लेन-देन के लिए क्या नियम हैं, ताकि आप आयकर विभाग की जांच से बच सके.
नकद लेन-देन की मर्यादा
सेविंग अकाउंट को लेकर एक और जरूरी नियम है, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, वह है एक दिन में नकद लेन-देन की सीमा. आयकर अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा नकद लेन-देन नहीं कर सकता. इसका मतलब है कि अगर आप एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा या निकालते हैं, तो यह नियमों के विरुद्ध होगा. इसके अलावा अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी, चाहे यह राशि एक या ज्यादा खातों में जमा की गई हो.
बैंकों को रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी
आयकर अधिनियम के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 10 लाख रुपये से ज्यादा राशि जमा करने की जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है. अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा राशि जमा करते हैं, तो इसे बड़ा लेन-देन माना जाएगा और आयकर विभाग इसकी जांच कर सकता है. इसके अलावा अगर आप एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा नकद जमा करते हैं, तो आपको अपना पैन नंबर देना होगा. अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो आपको फॉर्म 60/61 भरना होगा.
पैन कार्ड और फॉर्म 60/61 की आवश्यकता क्या है
अगर आप एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा करते हैं, तो आपको अपना पैन नंबर देना आवश्यक होता है. इससे आयकर विभाग यह निश्चित कर सकता है कि आपका लेन-देन सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है और आपकी आयकर देनदारी का सही हिसाब रखा जा सके. अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो आप फॉर्म 60/61 भर सकते है. यह एक ऑप्शू है, जिसे आप अपनी पहचान और आय के स्रोत को साबित करने के लिए उपयोग कर सकते है.