Aadhaar Card: बिहार में आधार कार्ड बनाने में गड़बड़ियों का बड़ा मामला सामने आया है. राज्य के अलग-अलग जिलों में आधार बनाने वाले 2215 ऑपरेटरों पर करीब आठ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इनमें से 23 ऑपरेटरों पर 1643 गलतियों के लिए 17.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के रांची रीजनल ऑफिस के आदेश से की गई है.
23 ऑपरेटरों पर कार्रवाई, 17 लाख जुर्माना
जिले के स्कूलों में आधार बनाने में गड़बड़ियां मिलने के बाद इन ऑपरेटरों पर कार्रवाई की गई है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जुर्माना वसूल कर उसे जिला कार्यालय के खाते में जमा किया जाए. यह कार्रवाई जुलाई से अगस्त के बीच की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है. सूत्रों के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर में हूई गड़बड़ियों जांच चल रही है और इन पर भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी.
जिले में आधार केंद्रों की स्थिति
जिले में कुल 31 आधार केंद्र थे, जिनमें से 24 पहले ही बंद हो चुके है. इनमें से 5 केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और 19 केंद्र अभी भी बंद है. इस फर्जीवाड़े में तीन ऑपरेटर मुख्य रूप से संदेह के घेरे में हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है.
तीन ऑपरेटरों की बड़ी गड़बड़ियां
पीरपैंती प्रखंड के तारीक अनवर ने 168 आधार गलत बनाए, गोपालपुर प्रखंड के मुकेश कुमार मंडल ने 178 गलतियां कीं, और नवगछिया प्रखंड के विक्की कुमार ने 107 गलत आधार बनाए. इन तीनों ऑपरेटरों पर कुल 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
5 ऑपरेटर ब्लैकलिस्टेड, 18 को ट्रेनिंग का निर्देश
UIDAI के रांची रीजनल कार्यालय ने जिले के पांच ऑपरेटरों को एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है. जिसमें प्रदीप कुमार, तारीक अनवर, रवि झा, मुकेश कुमार मंडल और विक्की कुमार इनके नाम शामिल है. इनसे आधार कार्ड बनाने का अधिकार छीन लिया गया है. इसके अलावा 18 अन्य ऑपरेटरों को गलतियों से बचने के लिए फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी.
राज्यभर में 8 करोड़ रुपये का जुर्माना
यह मामला सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है. पूरे राज्य में 2215 ऑपरेटरों पर आधार कार्ड बनाने में गड़बड़ियों के लिए आठ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सभी जिला शिक्षा अधिकारी को कहा गया है कि वे एक हफ्ते के अंदर इन ऑपरेटरों से जुर्माना वसूल करें और इसे जिला कार्यालय के खाते में जमा करे.