Aadhaar News : आधार कार्ड अब बहुत जरूरी दस्तावेज बन गया है. इसके बिना न तो बैंक में खाता खुलता है और न ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है. आधार कार्ड में व्यक्ति की जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और पता होता है. अब यह राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों से भी लिंक हो जाता है. सरकारी सब्सिडी भी अब आधार से लिंक बैंक खातों में आती है.
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सवाल उठता है कि उस व्यक्ति का आधार कार्ड क्या होता है. क्या आधार नंबर कैंसिल कर दिया जाता है, या उसे सरेंडर किया जा सकता है, या फिर यूआईडीएआई मृतक का आधार नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देती है?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड का गलत उपयोग किया गया है. मृतक के आधार कार्ड से बैंक खाता खोल लिया गया या फिर अन्य अवैध गतिविधियों में इसका उपयोग किया गया. इसलिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार को मृतक के आधार कार्ड के बारे में सतर्क रहना जरूरी है.
आधार कैंसिल नहीं होता
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड को कैंसिल या डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता. यह आधार कार्ड चालू रहता है. UIDAI ने मृत व्यक्ति के आधार नंबर को कैंसिल करने का कोई नियम नहीं बनाया है, और न ही मृत व्यक्ति का आधार किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है. हालांकि आधार के बायोमेट्रिक्स (जैसे अंगूठा या आंख की पहचान) को लॉक किया जा सकता है.
बायोमेट्रिक्स लाॅक करने की प्रक्रिया
- बायोमेट्रिक्स लॉक करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करे.
- सबसे पहले www.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाए.
- उसके बाद My Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें और फिर Aadhaar Services को सिलेक्ट करे.
- इसके बाद Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करे.
- अब 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करे.
- फिर Send OTP पर क्लिक करे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
- अब ओटीपी दर्ज करे और इसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स डेटा को लॉक या अनलॉक करने का विकल्प मिलेगा.
योजना से नाम हटवाए
अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले आधार के जरिए किसी योजना या सब्सिडी का लाभ ले रहा था, तो उसके परिवार वालों को संबंधित विभाग को उसकी मृत्यु की जानकारी देनी चाहिए. इससे उसका नाम उस योजना से हटा दिया जाएगा.