Bank Transaction: दोस्तों क्या आपको पता है, आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए भी कुछ नियम होते हैं? अगर आप सोचते हैं कि अपनी जमा राशि कभी भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा रुक जाइए. आयकर कानून और बैंकिंग चार्ज से जुड़े कुछ नियमों को समझना बेहद आवश्यक है, ताकि आपको अनावश्यक टैक्स और शुल्क न देना पडे.
कितना कैश निकाल सकते हैं?
कई लोग सोचते हैं कि वे अपने बैंक खाते से जितना चाहें उतना कैश निकाल सकते हैं, लेकिन आयकर कानून की धारा 194N के तहत कुछ सीमाएं रखी गई है. यदि किसी व्यक्तिने एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा पैसे निकाले है और उसने पिछले 3 साल से आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो उसे टीडीएस (TDS) देना होगा. यह नियम सभी बैंकों कोऑपरेटिव बैंकों और पोस्ट ऑफिस खातों पर लागू किया जाता है.
ITR भरने वालों को छूट
जो लोग नियमित रूप से आयकर रिटर्न (ITR) भरते हैं, उन्हें इन नियमों में छूट दी जाती है. ऐसे लोग बिना टीडीएस (TDS) के, एक साल में 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते है. यह नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने टैक्स का सही तरीके से भुगतान करते है.
कितना देना होगा TDS?
इस नियम के अनुसार अगर आप 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो आपका 2% टीडीएस कटेगा. जो लोग ITR नहीं भरते, उन्हें 20 लाख रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर 2% और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा पर 5% टीडीएस देना पड़ता है.
ATM ट्रांजेक्शन पर चार्ज का नियम
बैंक अकाउंट से ATM के जरिए पैसे निकालने पर भी शुल्क लिया जाता है. RBI के नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2022 से अगर आप बैंक की निर्धारित सीमा से ज्यादा बार एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन पर 21 रुपये का शुल्क देना होगा. अधिकतर बैंकों में अपने एटीएम से हर महीने 5 बार पैसे निकालने पर कोई शुल्क नहीं लगता. मेट्रो शहरों में यह सीमा और भी कम है, जहां आप अपने बैंक के एटीएम से सिर्फ 3 बार ही फ्री में पैसे निकाल सकते है.