PAN Card: पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक आवश्यक डाॅक्युमेंट है, जिसका उपयु बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग, और अन्य वित्तीय कामों में होता है. यह 10 अंकों का एक यूनिक कोड है, जो व्यक्ति की वित्तीय जानकारी को पहचानने में मदद करता है.
पैन कार्ड नागरिकों के सरकारी कामों में मददगार होता है. लेकिन कभी-कभी पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे बैंक ट्रांजैक्शन, आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग और दूसरी सरकारी सेवाओं में परेशानी हो सकती है. इसलिए यह जरूरी है कि आप जानें आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं और अगर यह इनएक्टिव हो गया है, तो उसे एक्टिव कैसे करे.
पैन कार्ड इनएक्टिव होने के कारण
- पैन कार्ड का इनएक्टिव होने के कई कारण हो सकते है. इसके मुख्य कारण निचे दिए है.
- अगर आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है, तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है. सरकार ने इन्हें लिंक करना जरूरी कर दिया है.
- अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो आयकर विभाग एक पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर सकता है. यह पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया जाता है.
- अगर किसी के पास फर्जी पैन कार्ड है, तो उसे भी डिएक्टिवेट कर दिया जाता है.
घर बैठे पैन कार्ड की इनएक्टिव स्थिति की पहचान कैसे करें
- आयकर विभाग ने पैन कार्ड की स्थिति चेक करने का आसान तरीका दिया है. आप निचे दी हुई स्टेप्स से पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नही.
- सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) पर जाना होगा.
- वेबसाइट ओपन होने पर Quick Links सेक्शन में आपको Verify PAN Status का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करे.
- अब एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और रजिस्टर्ड फोन नंबर डालना होगा.
- इसके बाद आपको रजिस्टर्ड फोन नंबर पर आए ओटीपी (One-Time Password) को दर्ज करना है.
- अब Validate पर क्लिक करें और कुछ सेकंड में पैन कार्ड की स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी.
- अगर पैन कार्ड एक्टिव है, तो स्क्रीन पर PAN is Active and details are as per PAN का संदेश दिखेगा.
- अगर पैन कार्ड इनएक्टिव है, तो स्क्रीन पर Inactive लिखा होगा.
इनएक्टिव पैन कार्ड को एक्टिव कैसे करे
- अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है, तो उसे फिर से एक्टिव करने के लिए आपको आयकर विभाग से संपर्क करना होगा. इसके लिए आपको ये कदम उठाने होंगे.
- सबसे पहले आपको पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए अपने नजदीकी आयकर कार्यालय को एक आवेदन पत्र लिखना होगा. इसमें पैन कार्ड की स्थिति का जिक्र करें और इसे एक्टिव करने का अनुरोध करे.
- इसके बाद आपको एक इंडेम्निटी बॉन्ड भरना होगा, जिसमें आप यह वादा करते हैं कि पैन कार्ड का गलत उपयोग नहीं होगा.
- अगर आपने पिछले तीन साल में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है, तो आपको इन रिटर्न के दस्तावेज भी आयकर विभाग को देना होंगे.
- इसके बाद पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज आयकर कार्यालय में जमा करे.
- आयकर विभाग आपकी जानकारी चेक करेगा और अगर सब सही पाया गया, तो आपका पैन कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा. यह प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 15 दिन लग सकते है. अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है, तो बिना देर किए आयकर विभाग से संपर्क करें ताकि आप अपनी वित्तीय कामों में कोई परेशानी न झेले.