Ladli bahin Yojana: महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना की शुरुवात की है. जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य की 2.43 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में हर महीने 1,500 रुपये जमा किए जा रहे है.लेकिन इसी बीच योजना को लेकर कुछ नियमों का पालन न करने की शिकायतें सामने आई है.
इसी को लेकर पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि जो महिलाएं मुख्यमंत्री लाडकी बहना योजना के नियमों पर खरी नहीं उतरतीं, उन्हें खुद ही योजना से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ जुर्माना लगाकर पैसे वापस लेने की कार्रवाई हो सकती है. साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में योजना के नियम और भी सख्त किए जाएंगे.
मंत्री ने क्या कहा
मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना को लेकर मंत्री हसन मुश्रीफ ने साफ किया कि जो महिलाएं अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रही हैं, उनसे पैसा वापस नहीं लिया जाएगा. लेकिन अमीर परिवार की महिलाएं, जो योजना का अनुचित लाभ ले रही हैं, उन्हें खुद ही योजना से बाहर हो जाना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने पर अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है, तो उसकी जांच की जाएगी.
योजना का लाभ कौन ले सकता है
- मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य की महिलाए ले सकती है, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- आवेदन करने वाली महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- जिन महिलाओं के घर में चार पहिया वाहन है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती.
- एक घर में केवल एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिल सकता है.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना में बदलाव
1 जुलाई 2024 से लाभार्थियों को हर महीने 1,500 रुपये दिए जा रहे थे. नई सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दिया है. यह योजना गरीब और जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए बनाई गई है. सरकार ने साफ किया है कि नियमों का पालन जरूरी है, और जो महिलाएं पात्र नहीं हैं, वे खुद ही योजना से हट जाए.